महेंद्र भाटी हत्याकांड: दोषी डीपी यादव को उत्तराखंड हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं
[ad_1]
दादरी विधायक महेन्द्र भाटी 13 सितंबर 1992 को दादरी विधायक महेन्द्र भाटी की हत्या हुई थी.
Mahendra Bhati Murder Case: दादरी विधायक महेन्द्र भाटी 13 सितंबर 1992 को दादरी विधायक महेन्द्र भाटी की हत्या हुई थी. आरोप बाहुबली नेता डीपी यादव समेत अन्य पर लगा था. 28 फरवरी 2015 को सीबीआई की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाया और 10 मार्च को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
दरअसल, दादरी विधायक महेन्द्र भाटी 13 सितंबर 1992 को दादरी विधायक महेन्द्र भाटी की हत्या हुई थी और दादरी रेलवे क्रासिंग पर उनको गोली मार दी गई थी. इसके बाद महेन्द्र भाटी की मौत हो गई तो आरोप बाहुबली नेता डीपी यादव समेत अन्य पर लगा तो डीपी यादव समेत पाल सिह करण यादव प्रवीण भाटी को आरोपी बनाया था. 28 फरवरी 2015 को सीबीआई की अदालत ने इन सभी आरोपियों को दोषी पाया और 10 मार्च को फैसला देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी. इन सभी आरोपियों ने सीबीआई के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है तो इसके साथ महेन्द्र भाटी के बेटे नितिश भाटी ने याचिका दाखिल कर इन सभी दोषियों की सजा उर्मकैद से बढाने की मांग की है.
सीबीआई के हाईकोर्ट में वकील संदीप टंडन ने बताया कि आज डीपी यादव के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए शार्ट टर्म बेल कोर्ट से मांगी है. कोर्ट ने इस मामले को सुनने के लिए 16 मार्च तय कर दी है. कोर्ट में सुनवाई और फैसले का इंतजार करना होगा.
[ad_2]
Source link