उत्तराखंड

बिजली बकायेदारों का शत-प्रतिशत विलंब शुल्क माफ, 75 किलोवाट तक मिलेगी छूट

बागेश्वर। बिजली बिल बकायेदारों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने यूपीसीएल के राजस्व में वृद्धि और उपभोक्ताओं को राहत देने का निर्णय लिया है। घरेलू-अघरेलू 75 किलोवाट भार तक एलटी औद्योगिक क्षेत्र और निजी नलकूप श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को विलंब भुगतान अधिभार में शासन से छूट प्रदान की है। यह छूट 31 दिसंबर तक लागू रहेगी।

ऊर्जा निगम के प्रबंधक निदेशक एक आदेश जारी किया है। उपभोक्ताओं के लंबित विद्युत देयों की मूल धनराशि में विलंब शुल्क में शतप्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना अस्थायी और स्थायी रूप से काटे गए संयोजनों पर भी समान रूप से लागू होगी। बिलों में दर्शायी गई अवशेष राशि से यदि उपभोक्ता सहमत नहीं हैं। वह भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। उन्हें बिल संशोधन के लिए प्रारूप एक पर प्रार्थना पत्र खंड कार्यालय में पूरे साक्ष्यों के साथ जमा करना होगा। जिसकी पावती भी उपभोक्ता को मिलेगी। सहायक अभियंता राजस्व प्रार्थना पत्रों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करेंगे।

अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता मंडल, खंड आदि स्थानों पर शिविर लगाकर उपभोक्ताओं के विद्युत बकाया की अधिकाधिक वसूली करेंगे। ऊर्जा निगम के अधिकारी अलग रजिस्टर बनाकर वसूली करेंगे। प्रारूप दो में योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं और तीन में प्रत्येक माह की दस तारीख तक सूचना मुख्य अभियंता वाणिज्य को उपलब्ध कराएंगे। इधर, ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता भास्कर पांडे ने कहा कि आदेश के अनुसार काम किया जाएगा।

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