उत्तराखंड

Dehradun News: बेटी के दो टुकड़े करके मां ने मार डाला, मिली आजीवन कारावास की सजा– News18 Hindi

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देहरादून. बेटी की हत्या मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को सौतेली मां को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ तीस हाजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. दरअसल 8 फरवरी 2018 को देहरादून में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था. सौतेली मां ने मीनू कौर नेे अपनी 21 वर्षीय बेटी की हत्या करके लाश को  बाथरूम में कपड़ों के नीचे छुपा दिया था. युवती एयर हॉस्टेस का कोर्स कर रही थी. सौतेली मां ने खुद आठ फरवरी को पटेलनगर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो इस हत्याकांड का खुलासा हो गया. सौतेली मां को हिरासत में लिया गया. पूछताछ पर मीनू कौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

जानकारी के मुताबिक, 8 फरवरी को मोनू कौर ने पटेलनगर में अपनी बेटी प्राप्ति सिंह (21) पुत्री स्वर्गीय अजीत पाल की गुमशुदगी दर्ज कराई. सौतेली मां ने पुलिस को बताया था कि वह सात फरवरी को बेटी को आईएसबीटी छोड़ने आई थी. उसका दिल्ली में एक कंपनी में इंटरव्यू था. दिल्ली जाते हुए रास्ते में दो बार

बात भी हुई, इसके बाद से उसका फोन बंद है. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की लेकिन जिस नंबर पर दो बार बात करने की बात कही गई, जब उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि बेटी घर से बहार ही नहीं गई.

पुलिस ने जब घर पर तलाशी ली तो बेटी प्राप्ति के अधकटी लाश मिली जो कि एक बोरे में भरी थी. आधा पार्ट बाथरूम में मिला था. पुलिस ने शक के तहत सौतेली मां को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की. पूछताछ में पता चला कि प्रॉपर्टी के चलते सौतेली मां ने बेटी कि हत्यी की. करीब दो साल बाद 21 गवाहों

की गवाही पर शुक्रवार को ADJ-4 ने मीनू कौर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.

मामले में सरकारी अधिवक्ता जय किशन का कहना है कि 21 गवाहों के साथ 8 फरवरी को मुलजिम मीनू कौर ने ISBT चौकी में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी प्राप्ति गुमशुदा है. पुलिस ने नम्बर कि जांच करते हुए प्राप्ति का शव दो टुकड़ों में घर से ही बरामद किया था और 21 गवाहों के आधार और
खुखरी जिससे मुलजिम ने शव के दो हिस्से किए थे, उसे कोर्ट में पेश किया था. ADJ-4 मीनू कौर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.



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