उत्तराखंड

Nainital News: दुकानदार को कुचलकर मारने का आरोप, जेल में कैद पुलिसकर्मी ने की CBI जांच की मांग– News18 Hindi

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नैनीताल. उत्तराखंड (Uttarakhand) के बाजपुर (Bazpur) में 3 दिसंबर को दुकानदार की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सभी विपक्षीगणों के वीडियो क्लिप को सभी को देने का आदेश दिया है. कोर्ट 2 मार्च को मामले पर सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट में हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी ने याचिका दाखिल की है. दरअसल, 30 दिसंबर को पान विक्रेता गौरव रोहिला की मौत हो गई थी. इसमें गाड़ी से कुचलकर मारने का आरोप प्रवीण कुमार,गौरव राठौर जीवन कुमार पर लगा,

इन पुलिस कर्मियों पर आरोप है कि जब दुकानदार ने सिगरेट और गुटका के  पैंसे की मांग की तो इन्होंने पुलिस होने का धौंस दिखाया और देख लेने की बात कही. विवाद होने वाली रात को ही हादसा हुआ जिसमें दुकानदार की मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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आरोपी पुलिसकर्मी खुद को बता रहे निर्दोष

हालांकि, अब आरोपी पुलिस कर्मियों द्वारा खुद को निर्दोष बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसके साथ ही मामले की उच्च स्तरीय सीबीआई या सीबीसीआईडी जांच की मांग की है. याचिकाकर्ता का कहना है कि उनका नार्को टेस्ट हो. घटना स्थल के सीसीटीवी और दुकानदार से मारपीट का वीडियो फुटेज नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि गौरव रोहिला की मौत गाड़ी मोड़ते वक्त दूसरे गाड़ी की चपेट में आने से हुई है. इस लिए ये मामला हत्या का नहीं बल्कि 304A गैर इरादतन हत्या का है. इस मामले में उनको राजनैतिक तौर पर फसाया गया है. हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक कुमार बर्मा ने सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है.



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