आवश्यक सुचना :- उत्तराखंड आने वाले अन्य राज्यों के लोगों के लिए नए गाइडलाइन जारी
21 सितंबर से लागू होंगे नए दिशा-निर्देश, सभी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, जरूरी कागजात करने होंगे अपलोड
चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सीमावर्ती जिलों के बस अड्डों पर होंगे एंटीजन टेस्ट
देहरादून। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार की देर रात उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों व पर्यटकों के लिए नए आदेश जारी किए। इन आदेशों के तहत उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब होटल या होम स्टे में कम से कम दो रात की बुकिंग करानी जरूरी होगी। इसके साथ-साथ प्रदेश सरकार ने क्वारंटीन के नियमों में भी कुछ रियायत दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश 21 सितंबर से लागू होंगे।
नए आदेश के तहत उत्तराखंड में आने वाले लोगों को अपने साथ चार दिन (96 घंटे) की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। अगर उनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो प्रवेश करने वालों के थर्मल टेस्ट की व्यवस्था संबंधित जिला प्रशासन करेगा। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा।
यात्रियों के पास यह भी विकल्प होगा कि वे सीमा चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईसीएमआर अधिकृत कोविड टेस्टिंग लैब से भुगतान कर एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। होटल प्रबंधकों से भी कहा गया है कि वे चाहें तो पर्यटकों के लिए भुगतान आधारित कोविड टेस्ट की व्यवस्था निजी लैब संचालकों से करा सकते हैं।
उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटक को प्रवेश देने से पहले उसका कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से हो जाए। कोविड टेस्ट यदि पॉजिटिव पाया जाता है तो इसकी सूचना संबंधित जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
राज्य में प्रवेश पर होगी थर्मल स्कैनिंग
नए आदेश के तहत प्रदेश सरकार ने बॉर्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और जिलों के सीमावर्ती बस अड्डों पर थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य कर दी है। इसकी व्यवस्था जिलाधिकारियों को करने को कहा गया है।
चार दिन निगेटिव रिपोर्ट तो होम क्वारंटीन नहीं होना होगा
- राज्य में आने वाले हर व्यक्ति, जिसके पास चार दिन की कोविड निगेटिव रिपोर्ट है, उन्हें होम क्वारंटीन नहीं होना होगा।
आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी?
पिछले कुछ समय में राज्य में आने वाले व्यक्तियों के एंटीजन रिपोर्ट, कोविड टेस्ट को लेकर संशय था। इसी को स्पष्ट करने के लिए नया आदेश जारी किया गया। इसमें क्वारंटीन और पर्यटक दोनों को लेकर स्थिति साफ की गई। एक सितंबर को जो एसओपी जारी हुई थी। इस नए आदेश के तहत उस एसओपी को खत्म नहीं किया गया है। इस आदेश में जो दिशा-निर्देश नहीं हैं, उनके लिए एक सितंबर वाले आदेश लागू रहेंगे। यही वजह है कि इस आदेश में हाई कोविड लोड शहरों से आने वाले लोगों से संबंधित व्यवस्था का जिक्र नहीं है।
ये हैं जरूरी दिशा-निर्देश
- राज्य में आने वाले हर व्यक्ति को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा
- आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउन करनी होगी।
- रजिस्ट्रेशन के समय जो दस्तावेज मांगे जाएंगे, वो सभी अपलोड करने होंगे।
क्वारंटीन
- सात दिन से कम समय के लिए व्यवसाय, परीक्षा, उद्योग, व्यक्ति कारण (जैसे बीमारी) अन्य कार्य के लिए आने वाले लोग क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी।
- सात दिन से अधिक के लिए आते हैं तो उन्हें 10 दिन सेल्फ क्वारंटीन होना होगा।
- सेना और अर्द्धसैनिक बलों आदि के लिए 10 दिन का संस्थागत क्वारंटीन है।
- इस बीच यदि कोरोना संक्रमण के लक्षण विकसित होते हैं तो वह स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं से संपर्क करेंगे।
- केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, न्यायाधीश आदि को क्वारंटीन नहीं होना होगा।
- राज्य सरकार के अधिकारी पांच दिन से अधिक की वापसी पर कोविड टेस्ट करवाएंगे।
- पांच दिन से कम समय के लिए राज्य से बाहर जाने वाले व्यक्ति वापस आने पर क्वारंटीन नहीं होंगे।
- पांच दिन से अधिक प्रवास होता है तो वे 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन होंगे।
- बाहर से आने वाले किसी भी जिसके पास चार दिन का कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट है, उसे क्वारंटीन नहीं होना होगा।
विदेश से आने वाले व्यक्ति :
- केंद्र सरकार की गाइड लाइन का पालन करना होगा।
पर्यटकों के लिए व्यवस्था
- बाहर से जो भी पर्यटक आएगा, उसे स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।
- होटल या होम स्टे में दो रात की बुकिंग अनिवार्य है।
- पर्यटक को अपने साथ चार दिन तक का आरटीपीसीआर ट्रू नेट सीबीएनएएटी, एंटीजन टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी और इसे पंजीकरण के समय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
- अगर उनके पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो बॉर्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि में उन्हें पेड एंटीजन टेस्ट कराना होगा या भारतीय चिकित्सा अनुसंसाधन परिषद की मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब से एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं।
- होटल के लिए भी यह सुविधा होगी कि वे प्राइवेट कोविड टेस्ट सुविधा से भुगतान के आधार पर पर्यटकों का कोविड टेस्ट करा सकेंगे।
- होटल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटकों का चेक इन से पहले कोविड टेस्ट हो जाए।
एक जिले दूसरे जिले में जाने के लिए
- स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।