उत्तराखंड

बाल विवाह रचाने के आरोप में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

ऋषिकेश।  रेखा कोठियाल पत्नी बल्लू राम निवासी शांति नगर थाना ऋषिकेश जनपद देहरादून के द्वारा श्यामपुर पुलिस चौकी पर सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग भतीजी उम्र 14 वर्ष का उनकी मां के द्वारा मनसा देवी मंदिर में कपिल निवासी हस्तिनापुर मेरठ के साथ कपिल के सहयोगियों की मौजूदगी में बाल विवाह कराया जा रहा है जिसकी सूचना चाइल्डलाइन देहरादून और महिला बाल विकास परियोजना की टीम को भी दी गई है। प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए रेखा कोठियाल  को साथ लेकर पुलिस फोर्स मनसा देवी मंदिर ग्राम मनसा देवी गुमानीवाला ऋषिकेश पहुंचे तो जानकारी प्राप्त हुई की मंदिर के पुजारी द्वारा नाबालिक होने के कारण शादी से मना कर दिया गया है जिसके पश्चात कपिल उपरोक्त द्वारा जबरदस्ती नाबालिक के गले में फूलों की माला डालकर अपने सहयोगियों के साथ ऑल्टो कार रजिस्ट्रेशन नंबर UP15DM2101 में बैठकर मेरठ ले जा रहा है।

जानकारी ज्ञात होने के पश्चात पुलिस फोर्स के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाकर वाहन उपरोक्त को चाइल्ड लाइन एवं महिला बाल विकास परियोजना की टीम की मौजूदगी में श्यामपुर फाटक के पास रोक लिया गया।
जिसके पश्चात  रेखा कोठियाल के द्वारा कोतवाली ऋषिकेश में दी गई लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में  बाल विवाह  के मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

ओर पुलिस द्वारा कपिल कुमार पुत्र स्वर्गीय  महेंद्र सिंह निवासी आर के कॉलोनी बंगाली बाजार हस्तिनापुर जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश, उसके जीजा नकुल पुत्र स्वर्गीय सुखपाल सिंह निवासी ग्राम फूल का झाड़ थाना जानी जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश,  दीपक पुत्र स्वर्गीय मक्खन लाल निवासी गली नंबर 4 शांति नगर ऋषिकेश जनपद देहरादून, नाबालिक की मांनकुल तथा बाल विवाह कराने वाली नाबालिक की मां को अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है।

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